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सूचना तकनीक अधिनियम (Information Technology Act 2000)सूचना तकनीक क़ानून के अंतर्गत उल्लिखित आरोपों की सूची निम्नवत हैः-
1-कंप्यूटर संसाधनों से छेड़छाड़ की कोशिश-धारा 65 ( Section 65 )
2-कंप्यूटर में संग्रहित डाटा के साथ छेड़छाड़ कर उसे हैक करने की कोशिश-धारा 66 ( section 66)
3-कंप्यूटर या अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से चोरी की गई सूचनाओं को ग़लततरीके से हासिल करने के लिए दंड का प्रावधान-धारा 66 बी(Section 66B)
4-किसी की पहचान चोरी करने के लिए दंड का प्रावधान-धारा 66 सी (Section 66C)
5-अपनी पहचान छुपाकर कंप्यूटर की मदद से किसी के व्यक्तिगत डाटा तक पहुंच बनाने के लिए दंड का प्रावधान- धारा 66 डी (Section 66 D)
6-किसी की निजता भंग करने के लिए दंड का प्रावधान-धारा 66 इ (SECTION 66E)
7-साइबर आतंकवाद के लिए दंड का प्रावधान-धारा 66 एफ (SECTION 66F)
8-आपत्तिजनक सूचनाओं के प्रकाशन से जुड़े प्रावधान-धारा 67 (SECTION 67)
9-इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से सेक्स या अश्लील सूचनाओं को प्रकाशित या प्रसारित करने के लिए दंड का प्रावधान-धारा 67 ए (SECTION 67 A)
10-इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से ऐसी आपत्तिजनक सामग्री का प्रकाशन या प्रसारण, जिसमें बच्चों को अश्लील अवस्था में दिखाया गया हो-धारा 67 बी (SECTION 66B)
11-मध्यस्थों द्वारा सूचनाओं को बाधित करने या रोकने के लिए दंड का प्रावधान-धारा 67 सी (SECTION 66C)
12-सुरक्षित कंप्यूटर तक अनाधिकार पहुंच बनाने से संबंधित प्रावधान-धारा 70 (SECTION 70 )
13-डाटा या आंकड़ों को ग़लत तरीक़े से पेश करना-धारा 71 (SECTION 71)
14-आपसी विश्वास और निजता को भंग करने से संबंधित प्रावधान-धारा 72 (SECTION 72 )
15-एकॉन्ट्रैक्ट की शर्तों का उल्लंघन कर सूचनाओं को सार्वजनिक करने से संबंधित प्रावधान-धारा 72 (SECTION 72)
16- एफर्ज़ी डिजिटल हस्ताक्षर का प्रकाशन-धारा 73 (SECTION 73)
सूचना तकनीक क़ानून की धारा 78 में इंस्पेक्टर स्तर के पुलिस अधिकारी को इन मामलों में जांच का अधिकार हासिल है।
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